बिजली विभाग में एक मुश्त समाधान योजना 08 नवंबर से लागू

  • पावर कॉरपोरेशन प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने जारी किया आदेश
  • योजना में किसान, घरेलू उपभोक्ता, व्यापारी, उद्योग और निजी संस्थान शामिल

आर बी लाल

बरेली, टेलीग्रामसंवाद। बिजली विभाग ने किसान, घरेलू उपभोक्ता, व्यापारी, उद्योग और निजी संस्थान हित में एक मुश्त समाधान योजना 08 नवंबर से लागू कर दी है। योजना दिसंबर तक लागू रहेगी इसमें संबंधित बकायेदार लाभान्वित होंगे।

शनिवार दोपहर पावर कॉरपोरेशन प्रमाण निदेशक पंकज कुमार ने समस्त विद्युत भार एलएमवी- 1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी– 5 (निजी नलकूप ) व एलएमवी – 6 (औद्योगिक) श्रेणी विद्युत उपभोक्ताओं हेतु विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) संबंधी आदेश जारी किया है जिसके तहत योजना 08 नवंबर से 31 दिसंबर तक मान्य होगी। योजना में चोरी प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट देय होगी।

 

पंकज कुमार,प्रबंध निदेशक पावर कॉरपोरेशन

प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने जारी आदेश में योजना संबंधी सम्पूर्ण विवरण संलग्न करते हूए कहा है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके।

दिवाली से पूर्व बिजली बिल किसान, घरेलू उपभोक्ता, व्यापारी, उद्योग और निजी संस्थान हेतु विभाग ने उपहार दिया है। इसका लाभ किसान, घरेलू उपभोक्ता, व्यापारी, उद्योग और निजी संस्थान उठा सकेंगे। योजना 08 नवंबर से 31 दिसंबर तक लागू होगी। नियम संबंधी जानकारी संबंधित उपखंड और खंड अधिकारी कार्यालय से ली जा सकती है। विद्युत बिल बकायेदार इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं।

अशोक कुमार चौरसिया, अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण)

 

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Author: Telegram Samvad