



चार किलोवाट तक का ले सकेंगे नया कनेक्शन
टेलीग्राम संवाद
बरेली।बिजली चोरी करने में पकड़े गए उपभोक्ता बकाया होने पर भी चार किलोवाट तक का नया बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। इस संबंध में बिजली विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है।


बिजली विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बकायेदार उपभोक्ता को घरेलू व वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता को एक घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र माध्यम से उसे स्वीकारना होगा कि विद्युत चोरी के विरुद्ध बकाया शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण के संबंध में विभाग जो भी नीतिगत निर्णय लेगा उसे वह मान्य होगा।पावर कारपोरेशन निदेशक (वाणिज्य) निधि कुमार नारंग ने सभी डिस्काम जारी परिपत्र साथ घोषणा पत्र प्रारूप भी संलग्न किया है। परिपत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता को बताना होगा कि उसके खिलाफ बिजली चोरी का मामला किस थाने में दर्ज किया गया। उस पर शमन शुल्क व निर्धारित राजस्व की बकाया धनराशि कितनी है।



