बरेली मंडल में 1350 व्यापारी केंद्रीय कर बोर्ड रडार पर

  • पोर्टल पर जारी हुई सूची, व्यापारियों में खलबली
  • 50 करोड़ रुपये से अधिक किया टर्नओवर, नहीं दिया कोई विवरण
  • राज्य कर विभाग बरेली जानकारी में लेने में जुटा, जारी होगा नोटिस

आर बी लाल

बरेली,टेलीग्रामसंवाद। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स यानी (सीबीआईसी) ने बरेली मंडल से संबंधित लगभग 1350 ऐसे व्यापारियों के बारे में सूची प्रेषित की गई है, जिनके द्वारा ई-इनवाइस नहीं जारी किये जा रहे हैं। जबकि माह अप्रैल-2021 से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी व निर्यात करने वाले व्यापारियों को आवश्यक रूप से ऑनलाइन इलैक्ट्रोनिक इनवाइस जारी करना आवश्यक कर दिया गया है। पोर्टल पर सूची जारी संबंधी जानकारी मिलने पर व्यापारियों में खलबली मची हुई है। बताया जाता है कि शीघ्र ही राज्य कर विभाग बरेली संबंधित सूची की छानबीन कर नोटिस जारी करेगा।

एडिशनल कमिश्नर राज्य कर स्तर-1 ओम प्रकाश चौबे

एडिशनल कमिश्नर स्तर-1 बरेली मंडल ओमप्रकाश चौबे ने कहा है कि सीबीआईसी ने माह जून में 05 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को एक अगस्त से ई-इनवाइस जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।
फिर भी यह देखने में आ रहा है कि अधिकांश व्यापारियों द्वारा 50 करोड़ व 05 करोड़ रुपये से ऊपर वार्षिक टर्नओवर होने के बावजूद भी ई-इनवाइस जारी नहीं किये जा रहे हैं। श्री चौबे ने कहा है कि सीबीआईसी ने पोर्टल पर लगभग 1350 व्यापारियों की सूची उपलब्ध कराई है। बरेली मंडल से संबंधित इन व्यापारियों की छानबीन कर नोटिस जारी किए जाएंगे।

श्री चौबे ने व्यापारियों से आग्रह किया है कि यदि उनका टर्नओवर उपरोक्त सीमा से अधिक है तो आवश्यक रूप से ई-इनवाइस जारी करें, तथा परिवहन ई-वे बिल जारी करना भी आवश्यक है। यदि व्यापारियों को उक्त सम्बन्ध में कोई समस्या आ रही हो, तो जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध करायी गई व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। CBIC Dehli द्वारा वर्तमान में 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले लगभग 1350 व्यापारियों की सूची प्राप्त करायी गई है जोकि (जनपद शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूँ व बरेली) बरेली जोन से सम्बन्धित है।

उन्होंने कहा है कि यदि व्यापारियों द्वारा लगातार CGST Rule-48(4) का उल्लंघन किया जा रहा है तो धारा-122(3)(e) अन्तर्गत पेनाल्टी की कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि भविष्य में यह भी निर्देश जारी हो सकते हैं कि उपरोक्त वार्षिक टर्नओवर से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों द्वारा यदि ई-इनवाइस जारी नहीं किये जाते तो उसे वेलिड इनवाइस नहीं माना जायेगा, तथा उससे प्राप्त आईटीसी भी प्रभावित हो सकती है।

एडिशनल कमिश्नर श्री चौबे ने कहा है कि व्यापारियों को ई-इनवाइस जारी करने में कोई असुविधा हो रही हो तो वह जीएसटी पोर्टल/एनआईसी पर अथवा संबंधितअपने उपायुक्त/सहायक आयुक्त, राज्य कर कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं, उनके द्वारा तत्परता से समस्त व्यापारियों की समस्या समाधान किया जायेगा।

telegramsamvad
Author: telegramsamvad