महानगर में लीफ पेट्रोल पंप की एनओसी रद्द

दो माह पहले निलंबित हुआ था लाइसेंस

प्रशासन ने उठाया सख्त कदम मशीनें भी उखाड़ी जाएंगी

विशेष संवाददाता

बरेली , टेलीग्रामहिन्दी। जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए भूमाफिया डी–160 गैंग का महानगर स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप की एनओसी रद्द कर दी है। लाइसेंस दो माह पहले सस्पेंड किया जा चुका है। अब संबंधित पेट्रोलियम कंपनी अपनी मशीन उखाड़ेगी। जिला प्रशासन ने निर्देशित भी कर दिया है।

डीएम शिवाकांत द्विवेदी द्वारा गठित दो सदस्यीय कमेटी ने पिछले दिनों रिपोर्ट सौंपी थी। प्रशासन ने गठित कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद महानगर स्थित लीफ नाम से संचालित पेट्रोल पंप की एनओसी भी रद्द कर दी है। इसके बाद अब संबंधित पेट्रोलियम कंपनी बीपीसी डीलरशिप रद्द करेगी। क्योंकि पेट्रोल पंप संचालन हेतु कोई भी वैध अनुमति नहीं है यानी पंप अब पूरी तरह बंद हो गया है।

उखाड़े जाएंगे उपकरण और रद्द होगी डीलरशिप

जिला प्रशासन द्वारा हुई कार्रवाई अब बाद भारत पेट्रोलियम कंपनी (बीपीसी) महानगर स्थित लीफ नामक पेट्रोल पंप पर लगे उपकरण और मशीनें उखाड़ेगी। जिला प्रशासन द्वारा कराई गई कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से बीपीसी अफसरों को अवगत करा दिया है। भारत पैट्रोलियम कंपनी अब इस पंप की डीलरशिप रद्द करेगी।

माह पहले लाइसेंस हुआ था निलंबित

भूमि संबंधी जांच कमेटी ने पाया था कि रिटेल आउटलेट को वर्तमान में संचालित किया जा रहा था जो कि उत्तर प्रदेश डीजल नियंत्रण आदेश 1981 व डीजल विक्रय लाइसेंस शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिए जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने दो माह पहले लीफ फिलिंग स्टेशन ग्राम धौरेरा माफी जनपद बरेली नाम से संचालित रमनदीप सिंह निवासी 16ए शाहदाना कालौनी जनपद बरेली को जारी डीजल विक्रय लाइसेंस संख्या 129 तत्काल निलम्बित कर दिया था। उन्होंने अपने आदेश में लाइसेंसी से कहा है कि उपरोक्त क्रम में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति से 07 दिन के अन्दर उनके कार्यालय को उपलब्ध कराएं कि क्यों न उक्त कृत्य के क्रम में आपका डीजल विक्रय लाइसेंस संख्या 129 निरस्त कर दिया जाये, यदि आपका स्पष्टीकरण निर्धारित समय (7 दिन) में प्राप्त नहीं होता है तो समझा जायेगा कि उपरोक्त के क्रम में आपको कुछ नहीं कहना है और एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। संबंधित पेट्रोल पंप संचालक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया, इस पर जिला प्रशासन ने कदम उठाया है।

जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह

जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि अन्य गाटा नंबर पर पेट्रोल पंप संचालित होना गलत पाया गया, इसकी एनओसी रद्द हो गई है। पेट्रोल पंप संचालन अब नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत पेट्रोलियम कंपनी द्वारा डीलरशिप रद्द कार्रवाई होगी। पेट्रोल पंप मशीनें भी उखाड़ी जाएंगी।

एनओसी जिस गाटा संख्या पर मिली वहां नहीं लगा पंप

भूमाफिया रमनदीप सिंह राजस्व विभाग से गाटा संख्या 511 पर पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एनओसी ली थी। लेकिन पेट्रोल पंप गाटा संख्या 520/691 पर स्थापित किया गया। राजस्व विभाग ने 25 सितंबर 2004 को एनओसी दी थी। राजस्व अभिलेखों में एनओसी मैसर्स लीफ फिलिंग स्टेशन नाम से दी गई। माफियाओं ने लीफ फिलिंग स्टेशन  नाम बदलकर जीएस फ्यूल कर दिया। राजस्व विभाग और पेट्रोलियम कंपनी अभिलेखों में जीएस फ्यूल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था।

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Author: Telegram Hindi