नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने हुआवेई इंडिया के सीईओ ली जिओंगवेई और चार अन्य शीर्ष अधिकारियों को आयकर विभाग की एक शिकायत पर तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गुरुग्राम कार्यालय में तलाशी के दौरान अकाउंट बुक और प्रासंगिक दस्तावेज जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराए गए।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुराग ठाकुर ने हाल के एक आदेश में कहा, आरोपी व्यक्तियों की आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान लगाया जाना है। उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 275-बी और धारा 278-बी के तहत आरोपी व्यक्तियों को समन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
शिकायत के अनुसार, 15 फरवरी को, आयकर विभाग ने खातों की पुस्तकों के सत्यापन के लिए हुआवेई कम्युनिकेशंस के गुरुग्राम कार्यालय में तलाशी ली। हालांकि, तलाशी के दौरान, कंपनी के सीईओ ली जिओंगवेई, संदीप भाटिया, अमित दुग्गल और लॉन्ग चेंग ने जानबूझकर का विभाग के साथ सहयोग नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारी आईटी अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे और मांगे गए संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।
